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रीवा और मऊगंज जिले की इन 20 समूहों की शराब दुकानों का टेंडर 15 मार्च को खुलेगा, कलेक्टर कार्यालय (आबकारी) ने जारी किया आदेश

रीवा कलेक्टर कार्यालय आबकारी द्वारा जारी किया गया आदेश रीवा और मऊगंज जिले की 20 समूह की मदिरा दुकानों का 15 मार्च को खुलेगा टेंडर

रीवा और मऊगंज जिले की 20 शराब दुकानों का टेंडर 15 मार्च को खुलेगा. बताने की अब तक आबकारी विभाग के द्वारा कई बार टेंडर बुलाए गए थे लेकिन रीवा और मऊगंज जिले की कुल 20 समूहों की शराब दुकानों का टेंडर लेने कोई भी ठेकेदार सामने नहीं आया. आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेश अनुसार यह सूचना प्रकाशित की गई है.

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जारी किए गए आदेश में लिखा है कि रीवा जिले में वर्ष 2024-25 अर्थात 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 दिनांक 08 फरवरी, 2024 में प्रकाशित प्रावधानों तथा आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक/7-ठेका/2024/51 कैम्प भोपाल दिनांक 10.02.2024 में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में रीवा /मउगंज जिले की पुर्नगठित 20 कंपोजिट मदिरा दुकान/एकल समूहों का निष्पादन द्वितीय चरण से शेष रही मदिरा दुकानों का तृतीय चरण में ई-टेण्डर के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन NIC के पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम एवं निष्पादन स्थल कार्यालय कलेक्टर सभाकक्ष, रीवा में किया जायेगा.

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रीवा कलेक्टर कार्यालय आबकारी निर्जरी किया आदेश

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